पीओके के प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास पर एक्शन, अदालत ने अयोग्य ठहराया
इस्लामाबाद: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के कथित प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास को हाई कोर्ट की फुल बेंच ने मंगलवार को विधानसभा का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अवमानना के मामले में उन्हें अयोग्य ठहराया गया है। तनवीर इलियास को सोमवार को अदालत की ओर से नोटिस जारी किया गया था। सार्वजनिक भाषणों में न्यायपालिका के बारे में उन्हें उनके अपमानजनक भाषण के संबंध में स्थिति साफ करने को कहा गया था।
नोटिस उनके प्रमुख सचिव के माध्यम से दिया गया था। इलियास को मंगलवार को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अलग-अलग पेश होने के लिए कहा गया था। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान इलियास ने अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका पर उनकी सरकार के कामकाज को प्रभावित करने और स्थगन आदेशों के जरिए कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। विशेष तौर से उन्होंने 1.5 करोड़ डॉलर के सऊदी वित्तपोषित शिक्षा क्षेत्र परियोजना का उल्लेख किया था।