टैक्सपेयर्स को सरकार ने दी एक और राहत, अब ₹7 लाख से अधिक इनकम पर भी नहीं लगेगा TAX
नई दिल्ली: बजट 2023 में सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स में बदलाव किया था। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के साथ लोगों को राहत दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव करते हुए 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया था। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव करते हुए 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से बाहर रखा है। अब सरकार ने एक और राहत टैक्सपेयर्स को दी है। फाइनेंस बिल 2023 के तहत 7 लाख रुपये से अधिक की आय पर भी टैक्स छूट दी गई है। आप ये सोचे कि सरकार ने स्लैब में बदलाव किया है या टैक्सेबल इनकम में बदलाव किया है हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने केवल उन लोगों को मामूली राहत दी है, जिनकी आय 7 लाख रुपये से थोड़ी बहुत अधिक है।
