पवन खेड़ा को SC से अंतरिम जमानत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी मामले में गिरफ्तार कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। खेड़ा को रायपुर जाते समय आज ही फ्लाइट से उतारकर दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। वे पार्टी के अधिवेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने दोपहर 3 बजे से करीब 30 मिनट की सुनवाई के बाद खेड़ा को मंगलवार तक अंतरिम जमानत दे दी। यानी खेड़ा को नियमित जमानत के लिए अर्जी लगाने तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी।

कोर्ट ने खेड़ा को राहत के साथ चेतावनी भी दी। CJI ने कहा- हमने आपको प्रोटेक्शन (गिरफ्तारी से) दिया है, लेकिन बयानबाजी का भी कुछ स्तर होना चाहिए। इस पर खेड़ा के वकील सिंघवी ने कहा- हम भी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते। इधर, पार्टी नेता जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा- ‘टाइगर जिंदा है’।

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