डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत नहीं तो भी मिलेगा मुआवजा

नई दिल्‍ली
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड से मृत्‍यु होने पर पीड़‍ित परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने को मंजूरी दे दी है। कोरोना होने के चलते आत्‍महत्‍या करने वालों के परिवार को भी मदद मिलेगी। यह राशि राज्‍य सरकारें अपने आपदा प्रबंधन कोष से देंगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) को आवेदन करने के 30 दिन के भीतर मुआवजे की राशि उपलब्‍ध करानी होगी।

अदालत ने कहा कि मृतक के परिजन को न्‍यूनतम 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। राज्‍य या केंद्र सरकार अलग से भी मुआवजे की राशि बढ़ा सकती हैं। लाभार्थियों की सूची प्रिंट और इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करनी होगी।

मुआवजे के लिए डेथ सर्टिफिकेट में ‘कोविड से मौत’ जरूरी नहीं
एक अहम व्‍यवस्‍था में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सरकार इस आधार पर मुआवजा देने से मना नहीं कर सकती कि डेथ सर्टिफिकेट में कोविड को मौत की वजह नहीं बताया गया है। अगर सर्टिफिकेट पहले ही जारी किया जा चुका है और परिवार के किसी सदस्‍य को आपत्ति है तो वह संबंधित अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। RT-PCR जैसे जरूरी दस्‍तावेज दिखाने पर अथॉरिटी को डेथ सर्टिफिकेट्स में बदलाव करने होंगे। अगर इसके बाद भी परिवार को कोई आपत्ति है तो वह ग्रीवांस रीड्रेसल कमिटी के सामने जा सकता है।

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