पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इमरान मामले पर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को गैरकानूनी ठहराया है। साथ ही एक घंटे के अंदर उन्हें पेश करने के लिए कहा है। तीन सदस्यों की बेंच जिसका नेतृत्व चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं, उसने इस मामले की सुनवाई की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के चेयरमैन इमरान की गिरफ्तारी वैध है या अवैध, इस मामले पर सुनवाई की गई। मंगलवार को नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो (नैब) के आदेश पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही देश में हालात काफी अव्यवस्थित हैं। हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल है। बुधवार को हुई हिंसा में तो चार लोगों की मौत भी हो गई थी।
जस्टिस मिनाल्लाह ने नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो (नैब) को फटकार लगाई है। नैब से सवाल किया गया है कि आखिर उसे कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? अल कादिर ट्रस्ट मामले में जारी सुनवाई में इमरान को अरेस्ट किया गया है। गुरुवार को ही फैसला आने की उम्मीद है।