2000 के नोट से जुड़ी याचिका हाईकोर्ट में खारिज:बिना पहचान प्रमाण के जमा होते रहेंगे नोट
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने से जुड़ी जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में बिना किसी पहचान प्रमाण के ₹2000 के नोट बदलने की अनुमति को चुनौती दी गई थी। याचिका BJP नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी।
मंगलवार यानी 23 मई को कोर्ट ने इस पर सुनवाई कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जे सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। 2000 के नोट को लेकर एक और जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि RBI के पास 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का सर्कुलर जारी करने का अधिकार नहीं है।