कर्ज में डूबे अनिल अंबानी को फिर मिली राहत
मुंबई: भारी कर्ज में डूबे कारोबारी अनिल अंबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार फिर राहत दी है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा काला धन अधिनियम के तहत अनिल अंबानी को भेजे गए कारण बताओ नोटिस और जुर्माने की मांग पर अस्थाई रोक को बंबई उच्च न्यायालाय ने अगले आदेश तक आगे बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और नीला गोखले की खंडपीठ ने नोटिस और जुर्माने को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है। उच्च न्यायालय ने सितंबर, 2022 में कारण बताओ नोटिस पर लंबित सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसी साल मार्च में अंबानी के वकील रफीक दादा ने अदालत को बताया कि विभाग ने बाद में उनके मुवक्किल को जुर्माने की मांग वाला नोटिस भी भेज दिया। इसके बाद अदालत ने मांग वाले नोटिस पर भी अंतरिम रोक लगा दी।
