EPS मेंबर्स के लिए पेंशन बढ़ाने की डेडलाइन हुई खत्म
नई दिल्ली: ईपीएस (EPS) मेंबर्स के लिए एक जरूरी खबर है। सितंबर, 2014 से पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से दी गई समयसीमा शनिवार को खत्म हो गई। ईपीएफओ ने एक सितंबर, 2014 के पहले सेवानिवृत्त हो गए अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने का समय दिया था। यह समयसीमा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 में अंशदान करने वाले कर्मचारियों के लिए थी। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रिटायर हो चुके ईपीएस सदस्यों के लिए अधिक पेंशन के आवेदन का विकल्प चार मार्च को बंद कर दिया गया। एक सितंबर, 2014 के पहले रिटायर हो चुके अंशदाताओं से ईपीएफओ को 91,258 ऑनलाइन आवेदन मिले हैं।