मकान की मरम्मत में लगाया है पैसा तो मिल सकती है कैपिटल गेन टैक्स में छूट

 इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने कैपिटल गेन टैक्स (Capital gain tax) पर एक अहम फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने एक एनआरआई टैक्सपेयर (NRI taxpayer) को मकान की मरम्मत पर हुए खर्च पर छूट का दावा करने का अधिकार दे दिया। उसने अपने आदेश में कहा कि मकान की सुविधाओं को बढ़ाने जैसे टाइल लगाने या दीवारों पर रंगरोगन करने के लिए किए गए खर्च पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। अगर यह राशि कैश में भी खर्च की गई है तो भी इस पर छूट का दावा किया जा सकता है। यह मामला फ्लैट्स की बिक्री पर हुए कैपिटल गेन टैक्स से जुड़ा हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मामले में पेमेंट में अनअकाउंटेड मनी का इस्तेमाल नहीं किया गया था और टैक्सपेयर किसी तरह का बिजनस नहीं कर रहा था। इसलिए इस मामले में कैश में पेमेंट से जुड़े प्रावधान लागू नहीं हुए।

टैक्स नियमों के मुताबिक कैपिटल गेन की गणना बिक्री की राशि माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के आधार पर होती है। इन दोनों की गणना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर होती है। इन दोनों कंपोनेंट्स की कॉस्ट जितनी अधिक होगी, टैक्सेबल कैपिटल गेन उतना कम होगा और इस आधार पर टैक्स लगेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मकान की कीमत, रजिस्ट्रेशन फीस और ब्रोकर की फीस शामिल होती है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में कैपिटल एक्सपेंडीचर शामिल होता है जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है।

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