आपकी सालाना इनकम ढाई लाख से कम है तब भी फाइल करें ITR, इससे आसानी से मिलता है लोन
साल 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए अब कुछ ही दिन का समय रह गया है। आपको 31 जुलाई तक ITR फाइल करना है। कई लोगों का मानना है कि अगर उनकी सालाना इनकम ढाई लाख से कम है और वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है।
अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तब भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो इससे आपको कई फायदे होते हैं। ITR फाइल करने से लोन मिलने में आसानी होती है। इसके अलावा ये वीजा के लिए भी जरूरी होता है। हम आपको ITR फाइल करने के फायदों के बारे में बता रहे हैं।
लोन मिलने में आसानी
ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है। इसे सभी बैंक और NBFC इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार करते हैं। अगर आप बैंक लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक कई बार ITR मांगते हैं। अगर आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। इसके अलावा आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन के अलावा दूसरी सेवाएं भी आसानी से हासिल कर सकते हैं।
वीजा के लिए जरूरी
अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वीजा के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा सकता है। कई देशों की वीजा अथॉरिटीज वीजा के लिए 3 से 5 साल का ITR मांगते हैं। ITR के जरिए वे चेक करते हैं कि जो आदमी उनके देश में आना चाहता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है।