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पेंशनर कभी भी जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट,

ईपीएफओ (EPFO) के लाखों पेंशनर्स (Pentioners) के लिए अच्छी खबर है। संगठन ने पेंशनरों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत ईपीएफओ के पेंशनर किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र (life certificate) जमा करा सकते हैं। जिस तारीख को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराएंगे, उस तारीख से प्रमाण पत्र एक साल के लिए वैध होगा। ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक EPS’95 स्कीम के पेंशनर्स अब किसी भी समय जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है। अगर इसे जमा नहीं किया जाता है तो पेंशन मिलनी बंद हो सकती है। ईपीएफओ के 40 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स हैं।

ईपीएफओ के मुताबिक ईपीएस 95 (EPS 95) के पेंशनर्स बिना किसी डेडलाइन के साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह जमा करने की तारीख से अगले एक साल के लिए वैलिड होगा। मतलब अगर कोई पेंशनर 15 मई 2022 को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करता है, तो यह अगले साल 15 मई तक वैलिड रहेगा। ईपीएस 95 की इस स्कीम के दायरे में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलता है। ईपीएफओ की इस पहल से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।


क्यों जरूरी है लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशनर्स को बिना रुकावट अपनी पेंशन लेने के लिए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करना होता है। इससे पता चलता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या उसकी मृत्‍यु हो चुकी है। पेंशनर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। साथ ही इसे बैंक और डाकघर (post office) में भी इसे जमा कराया जा सकता है। पेंशनर्स को ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा कराने के लिए पहली बार बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी के जीवन प्रमाण सेंटर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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