अप्रैल से खत्‍म हो जाएगी होम लोन पर मिलने वाली अतिरिक्‍त टैक्‍स छूट

अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको 31 मार्च से पहले ये काम कर लेना चाहिए। क्योंकि 31 मार्च के बाद आपको होम लोन पर मिलने वाली अतिरिक्‍त टैक्‍स छूट नहीं मिलेगी। दरअसल, सरकार ने साल 2019 के बजट में इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्‍शन 80EEA जोड़ा था। इसके तहत होम लोन लेने वाले ग्राहकों को किफायती मकान खरीदने पर अतिरिक्‍त टैक्‍स छूट का प्रावधान था।

होम लोन की ब्याज के भुगतान पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट
पिछले साल के बजट में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच लिए गए होम लोन की ब्याज के भुगतान पर सालाना 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट का एलान किया गया था। इस छूट को बढ़ाकर अब मार्च 2022 तक कर दिया था। लेकिन अब सरकार ने अपने बजट 2022 के प्रस्ताव में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस टैक्स ब्रेक को आगे नहीं बढ़ाया है।

प्रॉपर्टी की कीमत 45 लाख रुपए तक होना जरूरी
सेक्शन 80EEA के तहत टैक्स छूट के लिए प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपए तक होनी चाहिए। यह छूट केवल पहली बार घर खरीदने वाला व्यक्ति ही ले सकता है।

31 मार्च 2022 तक होम लोन अप्रूव होना जरूरी
यदि आप होम लोन लेकर एक सस्ता घर खरीदना चाह रहे हैं तो सुनिश्चित कर लें कि 31 मार्च, 2022 से पहले आपका होम लोन अप्रूव हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 के सेक्शन 80EEA के तहत सस्ते घर के लिए अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन 1 अप्रैल, 2022 से उपलब्ध नहीं होगा।

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