I-T रिटर्न फाइलिंग पोर्टल में आ रहीं कई दिक्कतें दूर

I-T रिटर्न फाइलिंग पोर्टल में आ रही कई दिक्कतों को दूर कर लिया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पोर्टल के परफॉर्मेंस में खासा स्थायित्व आ चुका है। 7 जून 2021 को लॉन्च होने के बाद से ही नए पोर्टल www.incometax.gov.in पर समस्याएं आ रही थी।

रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा

मंत्रालय के मुताबिक, पोर्टल पर 13 अक्टूबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2018-19 यानी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 5.80 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए थे।

सभी रिटर्न ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं

वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि सभी आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। उसके मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए 2 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके हैं। इनमें 86% ITR-1 और ITR-4 हैं।

कौन फाइल कर सकते हैं ITR-1 और ITR-2 ?

जिन लोगों को 50 लाख रुपए सालाना की सैलरी इनकम और एक हाउस प्रॉपर्टी होती है और आय के दूसरे स्रोत होते हैं, उन्हें ITR-1 फाइल करना होता है। जो लोग ITR-1 फाइल नहीं कर सकते और जिनकी किसी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, वे ITR-2 फाइल कर सकते हैं।

ई-वेरिफाई किए जा चुके हैं 1.70 करोड़ से ज्यादा रिटर्न

सरकार ने बयान जारी कर बताया है कि 1.70 करोड़ से ज्यादा रिटर्न ई-वेरिफाई किए जा चुके हैं। इनमें से 1.49 करोड़ रिटर्न आधार बेस्ड OTP के जरिए हुए हैं। ITR प्रोसेस शुरू होने और रिफंड जारी किए जाने के लिए आधार OTP और दूसरे तरीकों से ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है।

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