जॉली को मिली ग्रीन सिग्नल: हाईकोर्ट ने कहा– फिल्म से हमें कोई ऐतराज़ नहीं
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता अक्षय कुमार की आगामी फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म में जजों और वकीलों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिससे न्याय व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। याचिकाकर्ता का कहना था कि फिल्म के प्रोमो और डायलॉग्स से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोर्टरूम प्रक्रियाओं को हल्के-फुल्के अंदाज में दिखाया गया है। उन्होंने अदालत से मांग की थी कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए या इसमें आवश्यक संशोधन किए जाएं।
जजों और वकीलों का मजाक उड़ाने का आरोप
याचिकाकर्ता ‘एसोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस’ की ओर से दायर इस याचिका में दावा किया गया था कि फिल्म के एक गाने ‘भाई वकील है’ के बोल पूरे वकालत पेशे को अपमानित करते हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि फिल्म के कुछ दृश्यों में जजों को ‘मामू’ कहकर संबोधित किया गया है, जो न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है। याचिकाकर्ता के वकील दीपेश सिरोया ने अदालत में कहा कि ये सिर्फ वकीलों का नहीं, बल्कि जजों का भी मजाक उड़ाने जैसा है। उन्होंने मांग की थी कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए और संबंधित गाने को हटाया जाए।
अदालत ने सुनवाई में क्या कहा?
