तेलंगाना का MBBS कोटा नियम बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी: अब 4 साल का निवास अनिवार्य
नई दिल्ली : देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार यानी पहली सितंबर को तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए राज्य के डोमिसाइल नीति को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अगर कोई कैंडिडेट डोमिसाइल कोटे का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे लगातार चार वर्षों तक तेलंगाना में निवास या अध्ययन करना ही होगा। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चार साल की अनिवार्यता की नीति मनमाना और असंवैधानिक नहीं है। इससे पहले हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राज्य के अधिवास नियम को रद्द कर दिया था।
तेलंगाना राज्य एवं अन्य बनाम कल्लूरी नागा नरसिम्हा अभिराम एवं अन्य मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने तेलंगाना सरकार के उस अधिवास नियम को बरकरार रखा, जिसके
