आरबीआई की लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदश भेजे जाने वाले पैसे पर अगले महीने से लगेगा 5% टैक्स
अगले महीने से जब आप आरबीआई की लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश पैसे भेजेंगे, तो उस पर 5 फीसदी की दर से टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) लगेगा। यह टैक्स 1 अक्टूबर से लगना शुरू हो जाएगा। इसका प्रावधान वित्त अधिनियम 2020 में किया गया है।
सरकार ने इसी साल फरवरी में ओवरसीज रेमिटेंस और ओवरसीज टुअर पैकेज की बिक्री पर 5 फीसदी टीसीएस लगाने के लिए सेक्शन 206सी में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। 27 मार्च को अधिसूचित किए गए फाइनेंस एक्ट में इन प्रावधानों को लागू करने के लिए पहली अक्टूबर की तिथि तय की गई है। कई वित्तीय संस्थानों ने अपने ग्राहकों को पहली अक्टूबर से लागू होने वाले टीसीएस प्रावधान की सूचना भेजी है।
टीसीएस के प्रावधान में कई प्रकार की छूट दी गई है
- यदि विदेश भेजी गई रकम 7 लाख रुपए से कम है और यह टूअर पैकेज खरीदने के लिए नहीं है, तो इस पर टीसीएस नहीं लगेगा।
- यदि 7 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है और यदि यह टुअर पैकेज खरीदने के लिए नहीं है, तो 7 लाख रुपए से ऊपर की राशि पर ही टीसीएस लगेगा।
- विदेश में पढ़ने के लिए वित्तीय संस्थान की ओर से जारी किए गए लोन के मामले में 7 लाख रुपए की सीमा से ऊपर की रकम पर ही सिर्फ 0.5 फीसदी की दर टीसीएस लगेगा।
- रेमिटेंस के साथ पैन या आधार नहीं लगाने पर टीसीएस की दर 10 फीसदी हो जाएगी।