IIT-NIT में केंद्र के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा – हस्तक्षेप नहीं
आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन के नियमों को बदलने पर आपत्ति हुए दायर की गई विदेशी छात्रों की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि प्रवेश के लिए नीति बनाना और मापदंड तय करना केन्द्र सरकार का अधिकार है और विषय भी। छात्र छूट के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। छूट देना या न देना सरकार का नीतिगत निर्णय है। सऊदी अरब में रहने वाले स्टूडेंट्स शेख मुनीर, सुहास काम्मा, श्रियांस कुमार, आफिया अनीस, रंजीत, राघव सक्सेना सहित अन्य छात्रों ने यह याचिका प्रस्तुत की थी।
याचिका में कहा था कि एनआईटी, आईटीआई और अन्य संस्थानों में डीएएसए (डासा) योजना के तहत एडमिशन के लिए वे पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत विदेशी छात्रों को सीधे एडमिशन देने का प्रावधान है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अब शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित मापदंड में बदलाव कर दिया है। इसके चलते वे एडमिशन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे।