इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रचा इतिहास, 3 भाषाओं में एक साथ दिया फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार अंग्रेजी, हिंदी व संस्कृत तीन भाषाओं में एक साथ फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि परिवार अदालत ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है तो उस पर अमल होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि धारा 482 की अर्जी पोषणीय नहीं है। याची को धारा 128 में आदेश का अनुपालन कराने का उपचार प्राप्त है। वह हाईकोर्ट में आने के बजाय परिवार अदालत में ही धारा 128की अर्जी दाखिल कर सकती है।
यह आदेश न्यायमूर्ति शिवशंकर प्रसाद ने श्रीमती कंचन रावत की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याची की शादी 1 दिसंबर 2009 को विपक्षी बैजलाल रावत के साथ हुई। शादी में परिवार ने 7-8 लाख रूपये खर्च किए। किंतु दहेज को लेकर याची को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता रहा। एक दिन मजबूर होकर उसे घर छोड़कर मायके आना पड़ा जहां पर उसे 26 नवंबर 11 को एक बच्चा गौरव पैदा हुआ। उसने पति से गुजारा भत्ता मांगा। नहीं देने पर परिवार अदालत गाजीपुर में केस दर्ज किया।