फ्लैट देने में की देरी, अब लौटाना होगा ब्याज सहित पूरा पैसा
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एनबीसीसी को फ्लैट का कब्जा देने में देरी का दोषी मानते हुए खरीदार को उसका पूरा पैसा ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। 2012 में बुक कराए गए फ्लैट के न मिलने से खरीदार को जो मानसिक कष्ट पहुंचा, उसके लिए पांच लाख रुपये हर्जाने के रूप में उसे दिए जाने का एनबीसीसी को निर्देश मिला। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने एनबीसीसी को घर खरीदार को ब्याज सहित 76 लाख रुपये से अधिक राशि वापस करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि घर खरीदना किसी व्यक्ति या परिवार का अपने जीवनकाल में किए गए सबसे अहम निवेशों में से एक है।