जॉइट ऑनरशिप में एक प्रॉपर्टी तो क्या दूसरी प्रॉपर्टी में मिलेगी टैक्स छूट
नई दिल्ली: फ्लैट की ऑनरशिप में पति और पत्नी का नाम शामिल करना आम बात है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) की मुंबई पीठ का हाल में आया एक फैसला कई लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। ITAT ने व्यवस्था दी है कि जॉइंट ऑनरशिप से पति या पत्नी की आयकर (IT) अधिनियम की धारा 54-F के तहत टैक्स छूट का दावा करने की पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह धारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से संबंधित है। जब वह कोई पति या पत्नी दूसरी एसेट्स (जैसे भूमि, शेयर आदि) बेचती है और इससे हुई कमाई को किसी अन्य फ्लैट में निवेश करती है तो वह टैक्स बेनिफिट ले सकता है।