चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका! इनकम टैक्स मामले में कोर्ट बोली- हम दखल नहीं दे सकते
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने इनकम टैक्स मामले में बुधवार को कांग्रेस को झटका दिया। उच्च न्यायलय ने पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 135 करोड़ रुपये के बकाया टैक्स की वसूली के लिए इनकम टैक्स के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बता दें कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी 8 मार्च 2024 में कोर्ट का रुख किया था। बता दें कि इससे पहले इनकम टैक्स अपीलीय ट्राइब्यूनल ने भी इनकम टैक्स की रिकवरी वाले नोटिस पर रोक से इनकार कर दिया था।
कांग्रेस के तरफ से डाली गई याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस यशवंत वर्मा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ‘हम इस मामले में दखल देने का कोई आधार नहीं पाते।’ इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के खिलाफ 13 फरवरी को नोटिस जारी किया था। आईटी अथॉरिटी ने नोटिस में अनुमान जाहिर किया था कि कांग्रेस को 199 करोड़ रुपये की रकम मिली है।
