समय सीमा में संयंत्र नहीं लगाने वाले उद्योगों को तीन दिन के भीतर जारी करें नोटिस: उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन*

रायपुर, 07 मार्च 2024/ उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने उद्योग के नाम पर जमीन लेने के लिए बाद भी उद्योग नहीं लगाने वाले उद्योगपतियों को तीन दिन के भीतर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। आज गुरुवार को सर्किट हाउस रायपुर में प्रदेश के सभी जिलों के उद्योग और व्यापार केन्द्र के प्रबंधकों की बैठक लेकर वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने इस आशय के निर्देश दिए। बैठक में अनुपस्थित नारायणपुर के जिला व्यापार उद्योग केन्द्र के प्रबंधक श्री कमल सिंह मीणा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, संचालक उद्योग पी. अरूण प्रसाद, संयुक्त सचिव एवं अपर संचालक उद्योग श्री अलोक त्रिवेदी, श्री प्रवीण शुक्ला, श्री संतोष भगत सहित जिलों से आए अधिकारी उपस्थित थे।

उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने सभी जिलों से आए महाप्रबंधको को निर्देश देते हुए कहा की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की सोच है कि ज्यादा से ज्यादा हाथों में रोजगार हो, हमें रोजगार के साथ उनको काबिल भी बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। उद्योग मंत्री ने कहा कि जमीन आबंटन के बाद भी अगर उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं, ऐसे उद्योगों के अधिकृत व्यक्ति को नोटिस जारी करें और अगर फिर भी उद्योग नहीं लगाया गया तो जमीन आबंटन निरस्त करने की कारवाई करें। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उद्योग-धंधा सहायक हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र की नई औद्योगिक नीति 2024-2029 लागू की जाएगी।

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