सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉण्ड पर लगाया बैन, ‘चंदा गोपनीय रखना असंवैधानिक’

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड को लेकर सर्वसम्मति से एक बड़ा फैसला सुनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच द्वारा दिए गए इस फैसले में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल रहे।

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने एसबीआई (SBI) और चुनाव आयोग (Election Commission) को इसकी जानकारी सावर्जनिक करने का निर्देश दिया है।

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