सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग की SOP तय की
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट मामलों पर तुरंत सुनवाई के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तय की है। गुजरात की रहने वाली 28 हफ्ते की प्रेग्नेंट रेप विक्टिम को अबॉर्शन की इजाजत मिलना इसका ताजा उदाहरण है।
SC के सूत्रों के अनुसार, तीस्ता सीतलवाड़ और नूंह हिंसा मामले की अर्जेंट हियरिंग भी नई SOP के तहत की गई थी। 1 जुलाई की रात तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट की काफी आलोचना हुई थी। यह कहा गया कि तीस्ता को बड़ा नाम होने का फायदा मिला।
वहीं हरियाणा के नूंह हिंसा मामले अर्जेंट हियरिंग के लिए CJI चंद्रचूड़ ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कुछ देर के लिए रोक दी थी।
अर्जेंट हियरिंग के मामलों में ईमेल करने की व्यवस्था की गई
सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों ने बताया कि नई SOP के तहत अब अति आवश्यक मामलों को सुबह 10.30 बजे तक कोर्ट के अधिकारी के पास भेजा जा सकता है। नियम के अनुसार, लंच ब्रेक या जरूरत पड़ने पर अधिकारी इसे चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे। अर्जेंट हियरिंग के मामले में ईमेल भी किया जा सकता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ खुद मेल पर बारीकी से नजर रखते हैं।