गो फर्स्ट के 15.5 लाख पैसेंजर्स को मिलेगा 597 करोड़ रुपये का रिफंड
नई दिल्ली: गो फर्स्ट के लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने ट्रैवल के लिए टिकट खरीदने वाले करीब 15.5 लाख पैसेजर्स को 597.54 करोड़ रुपये वापस करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है। एनसीएलटी (NCLT) ने यह नोटिस सोमवार को गो फर्स्ट के कर्जदाताओं की समिति और Insolvency and Bankruptcy Board को जारी किया है। संकटग्रस्त गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर (आरपी) ने यात्रियों को पैसे वापस करने की अनुमति मांगने के लिए एनसीएलटी (NCLT) का रुख किया है। बता दें कि गो फर्स्ट ने अपनी विमान सेवाएं तीन मई को बंद कर दी थी, जबकि कुछ यात्रियों ने 10 जुलाई तक के लिए एयरलाइन की टिकट खरीदी थीं।