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सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन को नहीं मिली राहत, 24 जुलाई तक जेल में रहेंगे आर के अरोड़ा

नई दिल्ली : सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन और प्रमोटर आर के अरोड़ा को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरोड़ा को 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अरोड़ा को 12 दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया था। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला ने अरोड़ा को जेल भेज दिया। एजेंसी ने न्यायाधीश से कहा कि उसे अरोड़ा की और हिरासत की आवश्यकता नहीं है। अरोड़ा को तीन दौर की पूछताछ के बाद 27 जून को धनशोधन रोकथाम अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन. के. मट्टा और अधिवक्ता मोहम्मद फैजान खान ने अदालत को बताया कि सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों और प्रवर्तकों के खिलाफ धनशोधन मामला पुलिस द्वारा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दर्ज एफआईआर पर आधारित है।

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