कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक, डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों की होगी कुर्की

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी से बकाया 5.35 करोड़ रुपये की वसूली के लिए उसके बैंक खातों और शेयरों एवं म्यूचुअल फंड खातों को कुर्क करने के आदेश दिया है।सेबी का यह आदेश चोकसी (Mehul Choksi) पर लगे जुर्माने की अदायगी नहीं होने पर आया है। सेबी ने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयर के कारोबार से संबंधित धोखाधड़ी के एक मामले में अक्टूबर, 2022 में चोकसी पर जुर्माना लगाया था। सेबी ने बुधवार को भेजे गए इस नोटिस में कहा कि 5.35 करोड़ रुपये के बकाया में पांच करोड़ रुपये का शुरुआती जुर्माना, 35 लाख रुपये ब्याज और 1,000 रुपये की वसूली लागत है।

चोकसी गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक होने के साथ-साथ प्रवर्तक समूह का हिस्सा भी था। वह एक अन्य भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी का मामा है। दोनों पर सार्वजनिक क्षेत्र की पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *