आजम खान के बेटे की याचिका पर SC ने कहा- यूपी सरकार दाखिल करे हलफनामा
नई दिल्ली: सपा नेता और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कैद की सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी। अब्दुल्ला आजम की ओर से दोषसिद्धि पर रोक लगाने की सुप्रीम से मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि है कि रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम इस याचिका के परिणाम के अधीन होंगे। इस सीट पर 10 मई को चुनाव होने वाले हैं।
सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आजम की ओर से कहा गया कि जिस वक्त का यह मामला है उस वक्त अब्दुल्ला 15 साल के थे। जन्मतिथि देख लीजिए। उस समय के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। मेरी उम्र 15 साल थी मैं अपने पिता के साथ था। वह सड़क पर उतरते हैं और मैं उनके साथ बैठ जाता हूं। मुझे उनके साथ बैठने के लिए दो साल की सजा हुई है।