RSS की रैलियां के खिलाफ याचिका खारिज
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी अपील में दावा किया था कि हाल की अफवाहों से राज्य में हिंदी भाषी श्रमिकों में दहशत फैल गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कोे तमिलनाडु राज्य में अपनी रैलियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करने की अनुमति दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए आदेश दिया, जिसने आरएसएस को पुनर्निर्धारित तारीखों पर तमिलनाडु में अपना रूट मार्च करने की अनुमति दी थी।