दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका

आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी जेल में रहना होगा। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका गुरुवार (6 अप्रैल) को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। सत्येंद्र जैन करीब 11 महीने से जेल में है। आज हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के साथ ही सत्येंद्र जैन के जेल से बाहर निकलने की उम्मीद समाप्त हो गई है। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 22 मार्च को सुनवाई हुई थी। जिसमें न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने आरोपी के वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनी थी। इसके बाद अदालत ने जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जिसपर आज फैसला देते हुए कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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