इनकम टैक्स स्लैब से लेकर आयकर छूट तक… 1 अप्रैल से बदल रहे हैं ये 10 रूल

नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2022-23 खत्म हो रहा है। एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2023-24 शुरू हो जाएगा। नया वित्त वर्ष कई सारे बदलाव लेकर आ रहा है। नए वित्त वर्ष से इनकम टैक्स नियमों में कई सारे बदलाव (Income Tax Rule Changes) लागू हो जाएंगे। इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax slabs) में बदलाव से लेकर कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स में LTCG टैक्स लाभों का खत्म होना भी इनमें शामिल हैं। नए वित्त वर्ष से आपको 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

1. नया इनकम टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम होगा

2. सात लाख तक बढ़ी टैक्स छूट की सीमा

3. स्टैंडर्ड डिडक्शन

4. इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव

5. एलटीए

6. इन म्यूचुअल फंड्स पर नहीं मिलेगा LTCG का फायदा


7. मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स (MLDs)

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