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अब पलटेगी बाजी! शेयरों में गिरावट के बीच गौतम अडानी को मिली गुड न्यूज

नई दिल्ली: अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट के बीच गौतम अडानी को एक गुड न्यूज मिली है। उच्चतम न्यायालय ने आयातित उत्पादों के अधिक मूल्यांकन के मामले में अडानी ग्रुप की दो कंपनियों के खिलाफ दायर सीमा-शुल्क विभाग की अपील को खारिज दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपना आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि इस मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है लिहाजा अपीलों को निरस्त किया जाता है। ये अपील अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड और अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड के खिलाफ दायर की गई थीं।

मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि एपीआरएल और एपीएमएल की परियोजना लागत उनके प्रतिस्पर्धियों की लगाई कीमत के बराबर या कम ही थी। वकील ने कहा कि इन फर्मों की तरफ से लगाई कीमत केंद्रीय बिजली नियामक आयोग के निर्धारित प्रति मेगावॉट लागत मानक से कम ही थी। अडानी ग्रुप की इन फर्मों ने महाराष्ट्र और राजस्थान में ताप-विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए जरूरी उत्पादों का आयात किया था। इसी तरह पीएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रिड पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए पारेषण लाइन बिछाने और एक सब-स्टेशन बनाने का ठेका मिला था।

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