हल्द्वानी के 4 हजार घर और मंदिर-मस्जिद फिलहाल नहीं टूटेंगे

सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी में रेल प्रशासन के दावे वाली जमीन सेकब्जाधारियों को हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने SC से मामले का समाधान खोजने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी के अतिक्रमण 8 हफ्ते तक नहीं हटाए जाएंगे। मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी।

मामला जस्टिस एस के कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में था। इसके पहले भी 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिक्रमण फैसले पर रोक लगा दी थी।

पहले जानिए क्या था मामला
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर लोग रहते हैं। रेलवे ने समाचार पत्रों के जरिए नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते के अंदर यानी 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा था। उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने इस अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था। इसके बाद करीब 4 हजार से अधिक कच्चे-पक्के मकानों को तोड़ा जाना था, लेकिन कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिसंबर में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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