RBI ने 8 संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन किया रद्द

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर कर दिए हैं। साथ ही 4 एनबीएफसी पंजीकरण प्रमाणपत्र (COR) को रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने बयान में कहा कि अब ये 8 संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कारोबार नहीं कर सकेंगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चार गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) के पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) को रद्द कर दिया है, जबकि चार अन्य NBFC ने अपने CoR को केंद्रीय बैंक को सौंप दिया है। आरबीआई ने बयान में कहा कि अब ये 8 संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में कारोबार नहीं कर सकेंगी। आरबीआई ने कहा कि बाजार नियामक सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को भी रद्द कर दिया है, आरबीआई का कहना है।

एनबीएफसी ने इनके लाइसें किया रद्द


भारतीय रिजर्व बैंक ने जिन चार एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, वे एसआरएम प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंस कंपनी प्रा. लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट रीजन फिनसर्विसेज लिमिटेड, सोजेनवी फाइनेंस लिमिटेड और ओपल फाइनेंस लिमिटेड हैं। एसआरएम प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंस कंपनी जयपुर स्थित एनबीएफसी है, जिसे 2002 में अपना लाइसेंस प्राप्त हुआ था। इम्फाल स्थित कंपनी नॉर्थ ईस्ट रीजन फिनसर्विसेज ने 30 अक्टूबर 2008 को अपना एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया था। बेंगलुरु स्थित सोजेनवी फाइनेंस ने 1998 में अपना सीओआर प्राप्त किया था। वहीं पटना स्थित ओपन फाइनेंस को 2002 में लाइसेंस दिया गया था।

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