बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो ठाकरे गुट की जिम्मेदारी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को दशहरा रैली करने की परमिशन दे दी। कोर्ट ने तैयारियों के लिए 2 से 6 अक्टूबर तक मैदान उद्धव गुट वाली शिवसेना को देने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा- आयोजन की वीडियो रिकॉडिंग की जाए। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी याचिकाकर्ता की होगी। अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।

शिंदे गुट ने भी शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। शिंदे गुट के पास BKC मैदान पर दशहरा रैली करने की अनुमति पहले से है। उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे HC ने कहा- BMC ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर निर्णय लेने में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

BMC ने अनुमति पर नहीं दिया था जवाब
मुंबई के शिवाजी पार्क में हर साल होने वाली शिवसेना की दशहरा रैली पर उद्धव गुट के लोगों ने BMC (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) से अनुमति मांगी थी। BMC की ओर से जवाब नहीं मिला। इस पर उद्धव गुट ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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