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फीचर्डव्यापार

छत पर मोबाइल टावर लगवाना हुआ बेहद आसान

नई दिल्ली : अब दूरसंचार कंपनियों (Telecom Companies) को निजी संपत्तियों पर मोबाइल टावर अथवा खंभे लगाने के लिये किसी प्राधिकरण से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने इस मामले में हाल ही में ‘मार्ग के अधिकार’ नियम को अधिसूचित किया है। सरकार ने विशेष रूप से 5जी सेवाओं (5G Services) के क्रियान्वयन को आसान बनाने के लिये यह कदम उठाया है। छोटे मोबाइल रेडियो एंटीना या बिजली के खंभे लगाने और फुट ओवरब्रिज आदि का उपयोग करने के लिये शुल्क के साथ नियमों को भी अधिसूचित किया गया है।

अथॉरिटी से अनुमति लेने की नहीं है जरूरत
इस महीने 17 तारीख को जारी अधिसूचना में कहा गया , ‘‘लाइसेंस लेने वाली कंपनी अगर किसी निजी संपत्ति के ऊपर टेलीग्राफ बुनियादी ढांचे की स्थापना का प्रस्ताव करती है, तो उसे उपयुक्त प्राधिकरण से किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी।’’

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