अब रिटर्न फाइल करने के लिए 5 हजार रुपए तक की लेट फीस लगेगी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को एक्सटेंड नहीं किया है। ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 थी। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं नहीं किया है तो इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की ऐनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।
5 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने भरा ITR
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार 30 जुलाई, 2022 तक 5.10 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया था। वहीं केवल 31 जुलाई को रात 11 बजे तक 67,97,067 टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है। यानी इस बार करी बार करीब 6 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया है।