नोएडा के बिल्डर्स अब नहीं कर पाएंगे मनमानी, जानें क्या हुआ है बदलाव

नोएडा: दिल्ली से सटे यूपी के शहर नोएडा (NOIDA) में अब बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी। किसी प्रोजेक्ट में बिल्डर अतिरिक्त निर्माण के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) खरीदना चाहता है तो इसके लिए उन्हें बायर्स से भी सहमति लेनी होगी। ऐसा तब जरूरी होगा, जबकि वह प्रोजेक्ट के कुछ यूनिट बेच चुका है। नोएडा प्रोधिकरण ने इस व्यवस्था में बदलाव संबंधी प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है।

कब लेनी होगी मंजूरी
कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। वह इसमें से कुछ यूनिट बेच भी चुका है। अब वह अपने प्रोजेक्ट में बदलाव कर अतिरिक्त एफएआर लेना चाहता है। ऐसे में इस यूनिट के बाहर से बिल्डर को नोएडा अथॉरिटी के सहमति पत्र पर मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी दो तिहाई से अधिक बायर्स की जरूरी होगी। यदि प्रोजेक्ट में एक भी यूनिट की बिक्री नहीं हुई है, तब सहमति लेने की बाध्यता नहीं होगी।

अभी तक क्या थी व्यवस्था
अब तक यह मंजूरी बिल्डर बाय रेजीमेंट में शामिल एक पैराग्राफ से मिल जाती थी। उस पैराग्राफ में यह लिखा रहता है कि बिल्डर नियम के मुताबिक बदलाव को स्वतंत्र होगा। अब तो प्रोजेक्ट के लेआउट में भी बदलाव के लिए बिल्डर को दो तिहाई से सहमति पत्र भरवाना होगा।

नई व्यवस्था को मिल गई है हरी झंडी
सहमति पत्र की व्यवस्था वह प्रारूप को सोमवार को आकृति के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अधिकारियों के मुताबिक अब आगे बोर्ड मीटिंग अंगीकृत कर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। व्यवस्था यह भी होगी कि बिल्डर पहले से इसे बायर्स से भरवा कर नहीं रख सकेंगे। एफएआर या प्रोजेक्ट लेआउट में बदलाव के लिए आवेदन के एक महीने के अंदर की तारीख में बायर्स से मंजूरी लेनी होगी।

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