क्रिप्टो अपराधियों की अब खैर नहीं, गृह मंत्रालय से जारी हुई गाइडलाइन

नई दिल्ली: हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं, जो क्रिप्टोकरेंसीज (Cryptocurrencies) में निवेश करते हैं। इन निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसीज पर भारत सरकार के रुख का लंबे समय से इंतजार है। क्रिप्टो में निवेश वैध रहेगा या अवैध, इस असमंजस के बीच ही सरकार बजट में वर्चुअल डिजिटल करेंसी (Virtual Digital Currency) पर 30 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव लेकर आई थी। भारत की क्रिप्टो पॉलिसी (India’s Crypto Policy) अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है। इस बीच क्रिप्टो निवेशकों (Crypto Investors) के लिए एक बड़ी खबर आई है। गृह मंत्रालय के एक संगठन ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराधों (Crypto Crimes) पर नियम जारी किये हैं। यह पहली बार है, जह किसी पुलिस थिंक टैंक ने क्रिप्टो को लेकर भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक एसओपी (SOP) जारी की है। इस संगठन ने क्रिप्टो से जुड़े अपराधों की जांच की एक मानक प्रक्रिया जारी की है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी का क्या किया जाए।

अपने पास क्रिप्टो वॉलेट रखें एजेंसियां
ये दिशानिर्देश गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो (BPRD) द्वारा जारी किये गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिशानिर्देशों में कहा गया कि कानूनी एजेंसियों को अपने पास एक क्रिप्टो वॉलेट (Crypto Wallet) रखना चाहिए, जिसमें जब्त किये गए डिजिटल एसेट्स को रखा जा सके। साथ ही एजेंसियों को क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ भी संपर्क बनाकर रखने चाहिए, जिससे संदिग्ध व्यक्ति के वॉलेट को ब्लॉक किया जा सके।

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