हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार:CJI बोले- पहले कर्नाटक हाईकोर्ट फैसला आने दें

कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद हस्तक्षेप करने की बात कही है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI ने कहा, ‘पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का फैसला आने दें। इसके बाद हम इस मामले को देखेंगे।’ सिब्बल सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक हाई कोर्ट से याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर सुनवाई करने का आग्रह किया गया था।

उधर, कर्नाटक में बुधवार को हिजाब विवाद का केस बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया था, जो आज सुनवाई करेगी। अब मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ के सामने की जाएगी। राज्य के स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम सुनवाई करेंगे तो फिर हाई कोर्ट नहीं सुनेगा मामला
हिजाब विवाद से जुड़ी याचिका लगाने वालों की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने इस विवाद की सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट से टॉप कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 9 जजों की कॉन्सिटिट्यूशन बेंच से सुनवाई कराने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनकी मांग को खारिज कर दिया।

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