चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक 31 जनवरी तक बढ़ाई
उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर रोक को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। हालांकि, राहत देते हुए पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों को सभा 500 लोगों की सीमा तक करने की अनुमति दी है। साथ ही आयोग ने राज्यों को कोविड और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले आयोग ने राजनीतिक दलों को इंडोर मीटिंग के लिए 300 लोग अधिकतम या हॉल की 50 फीसदी कैपिसिटी तक छूट दी थी। इससे पहले आयोग ने बड़ी रैलियों और रोड शो पर रोक 22 जनवरी तक लगाई थी।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इसमें सभी पांचों राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी शामिल हुए।
ECI ने 31 जनवरी, 2022 तक फिजिकल रैलियों और रोड शो पर रोक बढ़ा दी है। पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की फिजिकल बैठकों के लिए 28 जनवरी, 2022 से और दूसरे चरण के लिए 1 फरवरी, 2022 से छूट दी गई है।
क्या हैं चुनाव आयोग के नए निर्देश
पांचों चुनावी राज्यों में 31 जनवरी 2022 तक किसी भी तरह के रोड शो, पद यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली और जुलूस को इजाजत नहीं होगी।
पहले चरण यानी 10 फरवरी को वोटिंग वाले क्षेत्रों में उम्मीदवारों को 28 जनवरी से खुली जगह में अधिकतम 500 लोगों की भीड़ वाली रैली करने की इजाजत होगी। अगर मैदान की क्षमता एक हजार से कम लोगों की हो तो सिर्फ उसकी आधी क्षमता में ही लोगों को इजाजत होगी। पहले चरण में किन उम्मीदवारों का पर्चा निरस्त होगा, किनका स्वीकार ये 27 जनवरी को तय होना है।