जाम छलकाना हुआ 20% सस्ता, एक ही दुकान पर मिल जाएगी देशी और विदेशी
भोपाल
मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति (Excise Policy) की घोषणा की है। राज्य मंत्री परिषद द्वारा मंगलवार को अप्रूव की गई आबकारी नीति 2022-23 में सरकार ने शराब की खुदरा कीमतों (Retail Prices of Liquor) में 20 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय किया है। सरकार ने इस नई नीति के तहत राज्य के सभी हवाई अड्डों और चार बड़े शहरों के चुनिंदा सुपर मार्केट्स में शराब की बिक्री की अनुमति देने और होम बार लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश विरासत (पारंपरिक) शराब नीति को भी मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश के सभी हवाई अड्डों पर शराब बेचने के काउंटर खोले जा सकते हैं। वही इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के चुनिंदा सुपर मार्केट्स में तय शुल्क पर इस तरह के आउटलेट के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं।
अब कितनी आय वाले ले सकते हैं होम बार लाइसेंस
बयान के अनुसार अब एक करोड़ रुपये या उससे अधिक वार्षिक व्यक्तिगत आय वाले लोगों को 50 हजार रुपये के वार्षिक शुल्क पर एक होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा। सरकार की नई नीति के तहत पर्यटन स्थलों पर ईको पर्यटन बोर्ड एवं पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित अस्थाई इकाइयों को रियायती दरों पर बार लाइसेंस जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने शराब की आयात प्रक्रिया को भी सरल बनाने का फैसला किया है। भोपाल और इंदौर में माइक्रोब्र्युरी (सीमित मात्रा में बीयर का उत्पादन) खोलने की अनुमति दी जाएगी।