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सुप्रीम कोर्ट का आदेश-पूनम पांडे के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे को पोर्न वीडियो मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी है। यह मामला शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से जुड़ा है। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने पांडे की उस याचिका पर आदेश जारी किया, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा-“अपीलकर्ता (पूनम पांडे) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो। नोटिस जारी करें।”

बेंच के सामने पांडे की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सोयब कुरैशी और एडवोकेट संदीप बजाज के साथ एडवोकेट आदित्य चोपड़ा ने दलील रखी थी।

पिछले साल खारिज हो चुकी याचिका
पांडे ने पोर्न रैकेट मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था इसी केस में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था। पूनम की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। यह मामला मधुकर कृष्ण केनी नाम के व्यक्ति ने कुछ वेबसाइट और अश्लील सामग्री वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ की गई शिकायत के बाद सामने आया है।

पहले से ब्लॉक हो चुके पूनम के वीडियो
पांडेय की याचिका में कहा गया था कि वह इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म की भागीदार या मालिक नहीं हैं, लेकिन उनके खिलाफ शिकायत यह थी कि कुछ ऐसी वेबसाइटों पर उनके कुछ वीडियो उपलब्ध हैं। पांडे ने यह भी कहा कि वह इस मामले की आरोपी नहीं बल्कि पीड़िता थीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ अश्लील वेबसाइट पर पांडे के सभी वीडियो को केंद्र सरकार द्वारा 2015 में पहले ही ब्लॉक कर दिया गया था।

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