अदालत में पेश किए गए कालीचरण महाराज

रायपुर
महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज को स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रायपुर जिले की जिला अभियोजन अधिकारी हिना यास्मीन खान ने शुक्रवार को बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना ठाकुर की अदालत ने कालीचरण महाराज को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

कालीचरण को पुलिस हिरासत के बाद शनिवार को अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन पुलिस ने पूछताछ पूरी होने का हवाला देते हुए उन्हें शुक्रवार को ही अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने कालीचरण महाराज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कालीचरण ने 26 दिसंबर को रायपुर में धर्म संसद के अंतिम दिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रणाम किया था।

कालीचरण की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर रायपुर जिले में पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2)(विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) तथा 294 (अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज कर लिया था। बाद में इस मामले में 124 ए (राजद्रोह) और चार अन्य धाराओं को भी जोड़ा गया था। छत्तीगगढ़ पुलिस ने बृहस्पतिवार तड़के कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो के करीब से गिरफ्तार किया था। बृहस्पतिवार शाम को उन्हें अदालत में पेश किया था। अदालत ने कालीचरण को एक जनवरी वर्ष 2022 तक पुलिस रिमांड में भेज दिया था।

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