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गरवारे ऑफशोर सर्विसेस के ओपन ऑफर पर सुप्रीम कोर्ट में 16 को सुनवाई

गरवारे ऑफशोर सर्विसेज के ओपन ऑफर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 16 नवंबर को सुनवाई होगी। ग्लोबल ऑफसोर सर्विसेज द्वारा अपने ओपन ऑफर में तथ्यों को दबाने के लिए इंडिया स्टार मॉरीशस के खिलाफ जीआईसी और कुछ अन्य निवेशकों ने SEBI के पास शिकायत की थी। सेबी ने बाद में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया था।

GIC सहित कई निवेशकों ने की शिकायत

ग्लोबल ऑफशोर सर्विसेज द्वारा अपने ओपन ऑफर में तथ्यों को दबाने के लिए इंडिया स्टार मॉरीशस के खिलाफ जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन (GIC) और कुछ अन्य निवेशकों ने बाजार नियामक प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास शिकायत की थी। सेबी ने बाद में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया था। मार्च 2008 में, इंडिया स्टार मॉरीशस (India Star Mauritius) ने गरवारे ऑफशोर सर्विसेज (Garware Offshore Services) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने करने के लिए 234 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से ओपन ऑफर लाया था। कंपनी के शेयरहोल्डर की हैसियत से जीआईसी ने ओपन ऑफर में अपनी हिस्सेदारी बेचने की पेशकश नहीं की थी।

2011 में सैट में डाली याचिका

वर्ष 2011 में GIC ने सिक्यूरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) में एक याचिका डाल कर कहा था कि इंडिया स्टार मॉरीशस ने ओपन ऑफर के दौरान कुछ तथ्यों का खुलासा नहीं किया था। इसलिए उसे नए सिरे से ओपन ऑफर (Open Offer) देने की सिफ़ारिश की जाए। जीआईसी ने कहा था कि अगर उन फैक्ट्स का खुलासा किया जाता तो वह अपने शेयरों की पेशकश करता। तब सैट ने जीआईसी को सेबी के पास जाने का निर्देश दिया था।

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