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रायपुर में मैरिज हॉल की क्षमता से 50% मेहमानों को शादी में आने की छूट

बेमेतरा के साजा और महासमुंद के बागबाहरा के दो स्कूलों में 12 विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने की चिंताओं के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतिबंधों से राहत देना शुरू किया है। अब शादी और अन्त्येष्टि में शामिल होने वालों की संख्या में छूट बढ़ा दी है। रायपुर में शादी में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या मैरिज हॉल अथवा समारोह स्थल की क्षमता का 50% तय हुआ है। वहीं कुछ जिलों में शादी में अधिकतम 150 लोग और अन्त्येष्टि में 50 लोग शामिल हो पाएंगे।

रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार की ओर से बुधवार शाम को जारी आदेश के मुताबिक, शादी में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या आयोजन स्थल की क्षमता का 50% होगा। वहीं अन्त्येष्टि, दशगात्र और मृत्यु संबंधी कार्यक्रमों में अधिकतम संख्या 50 तय की गई है। समारोह के दौरान मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

दूसरे जिलों में भी जारी होंगे ऐसे आदेश
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (GPM) जिला कलेक्टर ने भी आज ही छूट संबंधी आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि गतिविधियों की समीक्षा के बाद तय हुआ है कि अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम और मैरिज हॉल अथवा गार्डन में आयोजित विवाह समारोह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतर 150 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके लिए भी क्षेत्र के SDM से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आयोजन के दौरान मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा।

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