जोमैटो और स्विगी से खाना बुक करना पड़ेगा महंगा, जानिए कितना लगेगा टैक्स
लखनऊ
जोमैटो (Zomato) और स्विगी (Swiggy) जैसे फूड डिलीवरी एप से खीने-पीने की चीजें मंगाना महंगा पड़ेगा। फूड डिलीवरी एप की सेवाओं को जीएसटी (GST) के दायरे में लाया गया है। 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी परिषद (GST Council) की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे फूड डिलीवरी एप से खाने-पीने की चीजें मंगाने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे।
शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में फूड डिलीवरी एप (जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियां) की सेवाओं पर एक जनवरी, 2022 से 5 प्रतिशत जीएसटी वसूलने का निर्णय किया गया। कोरोना शुरू होने के बाद से यह आमने-सामने जीएसटी काउंसिल की होने वाली पहली बैठक थी। इस तरह की आखिरी बैठक 20 महीने पहले 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। उसके बाद से परिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही हो रही थी।
हालांकि, शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल (Petrol and Diesel) को फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं लाने का निर्णय किया। बैठक में रेस्तरां सेवा प्रदाता और यात्री परिवहन से जुड़े ई-वाणिज्य मंचों पर कर लगाने का फैसला किया गया। साथ ही, कोविड-19 के उपचार से संबंधित दवाओं (medicines) पर रियायती कर की दरों की समयसीमा तीन माह बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 करने का निर्णय किया गया है।