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कोरोना से मृत वकीलों के स्वजनों को 90 दिनों दिन के भीतर मुआवजा देने दिया भरोसा

कोरोनों से दिवंगत हुए वकीलों के परिवारवालों को मुआवजा राशि दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट की युगलपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की तरफ से विधि सचिव ने शपथ पत्र के साथ जवाब दिया। इसमें बताया गया है कि बार काउंसिल से वकीलों की सूची भेजी जाएगी। इसके 90 दिनों के भीतर मुआवजा राशि देने का प्रयास किया जाएगा। कोर्ट ने बार काउंसिल को निर्देशित किया कि इस मामले में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए।

इस मामले की पिछली दो सुनवाई के दौरान राज्य शासन द्वारा मामले में जवाब नहीं देने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा की युगलपीठ ने नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने मामले में विधि सचिव को शपथ पत्र के कोरोना से मृत हुए वकीलों के स्वजनों को आर्थिक सहायता राशि देने की जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें भुगतान की तारीख भी शपथ पत्र में बताने को कहा था।

सोमवार को सुनवाई के दौरान विधि सचिव रामकुमार तिवारी की तरफ से शपथ पत्र पेश किया गया। इसमें बताया गया कि शासन की कोशिश रहेगी कि स्टेट बार काउंसिल से जिन वकीलों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी उनके परिवारवालों को 90 दिनों के भीतर मुआवजा दे दिया जाए।

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