दूसरे राज्यों से आए लोगों का बनेगा मूल निवासी प्रमाण पत्र; विकलांग, बुजुर्ग, HIV पॉजिटिव को फ्री यात्रा
छत्तीसगढ़ सरकार ने नि:शक्तजनों के लिए बस यात्रा फ्री कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके तहत नेत्रहीन, बौद्धिक नि:शक्त और दोनों पैरों से चलने में असमर्थ, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और HIV पॉजिटिव मरीजों को बस में किराया नहीं देना होगा। उनके सहायक का भी किराया नहीं लगेगा।
नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान कर दिया गया है। इस छूट का फायदा उठाने के लिए व्यक्ति के पास संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा और कलेक्टर की ओर से जारी नक्सल प्रभावित व्यक्ति का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। बताया जा रहा है, सरकार के इस कदम से नि:शक्तों, वरिष्ठ नागरिकों और नक्सल प्रभावित लोगों को काफी राहत मिलेगी।
मंत्रिपरिषद ने सामान्य यात्रियों के लिए बस किराए में 25 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ तथा बस ऑनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने 10 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। इसका नेतृत्व रायपुर नगर निगम के सभापति और छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के संरक्षक प्रमोद दुबे जैसे नेता कर रहे थे। उन्होंने 40 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग की थी।