बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने चुनाव आयोग (ECI) को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए एक परिवार के पांच सदस्यों के नाम दोबारा जोड़ने का आदेश दिया
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने चुनाव आयोग (ECI) को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए एक परिवार के पांच सदस्यों के नाम दोबारा जोड़ने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एड्रेस की पुष्टि करने के बाद 10 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने ECI की आदेश पर रोक लगाने की मांग भी खारिज कर दी।
यह मामला गोवा के सालगांवकर परिवार से जुड़ा है। परिवार के सदस्यों ने पता बदलने के लिए फॉर्म 8 भरा था, लेकिन इसके बावजूद SIR में उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इसके बाद परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नाम हटाने और फॉर्म 8 के आवेदन खारिज करने को चुनौती दी थी।
